Policy · 28 July 2026
CAQM विनियम 2026: दिल्ली-NCR के व्यवसायों को वायु गुणवत्ता अनुपालन के बारे में क्या जानना चाहिए
CAQM विनियम 2026 के तहत दिल्ली-NCR के व्यवसायों को वायु प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण अनुपालन के नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
CAQM के नियमों ने 2026 में दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता अनुपालन को मौसमी आपातकालीन प्रबंधन से बदलकर हर व्यवसाय के लिए साल भर चलने वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी ज़िम्मेदारी बना दिया है। यदि आपकी इकाई बॉयलर, डीज़ल जनरेटर, निर्माण स्थल या वाहन बेड़ा चलाती है, तो Commission for Air Quality Management (CAQM) अब एसे निश्चित कानूनी समय-सीमाएँ तय करता है जिन्हें आपको पूरा करना ही होगा। आइए जानें 2026 में क्या बदला और आपको क्या करना चाहिए।
CAQM कौन है और इसके आदेश बाध्यकारी क्यों हैं
CAQM, CAQM Act, 2021 के तहत बना एक वैधानिक निकाय है। इसके निर्देश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से ऊपर हैं, इसलिए दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के NCR जिलों में CAQM का आदेश राज्य के विरोधाभासी निर्देशों पर भारी पड़ता है।
अधिनियम की धारा 14 के तहत CAQM के निर्देश का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की जेल, Rs 1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। 2026 में आयोगस्वतंत्र वैधानिक निर्देश जारी कर रहा है, यानी अनुपालन की घड़ी अब पूरे साल चलती है।
सबसे बड़ा बदलाव: Direction No. 98 और 50 mg/Nm³ PM मानक
21 फ़रवरी 2026 को CAQM ने Statutory Direction No. 98 जारी कर दिल्ली NCR के चिह्नित उद्योगों के लिए 50 mg/Nm³ का एकसमान पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन मानक निर्धारित किया। यह पुराने क्षेत्र-विशिष्ट मानकों की तुलना में काफी सख्त है।
यह सीमा CPCB द्वारा चिह्नित 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग श्रेणियों, रेड श्रेणी की मध्यम व बड़ी वायु प्रदूषणकारी इकाइयों, बॉयलर या थर्मिक फ्लूइड हीटर वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, बॉयलर वाले टेक्सटाइल उद्योगों और भट्टी वाले धातु उद्योगों पर लागू होती है। आयोग ने यह मानक IIT Kanpur के अध्ययनों और CPCB की तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर तय किया।
वे समय-सीमाएँ जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते
अनुपालन चरणबद्ध है। बड़े और मध्यम उद्योगों को 1 अगस्त 2026 से और शेष सभी उद्योगों को 1 अक्टूबर 2026 से पालन करना होगा। पहली समय-सीमा नज़दीक होने से, प्रभावित इकाइयों को अभी से APCD रेट्रोफिट, बैग फ़िल्टर/ESP अपग्रेड और CPCB से जुड़े ऑनलाइन CEMS स्थापित करने चाहिए।
ईंधन और DG सेट: PNG स्विचओवर और ड्यूअल-फ्यूल नियम
NCR में दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर के उद्योगों को PNG या मंजूर बायोमास पर पूर्ण रूप से स्विच करने का निर्देश था, जिसकी मूल समय-सीमा 30 सितंबर 2022 थी। अनुमोदित ईंधन पर न आए इकाइयाँ खुले उल्लंघन में हैं।
जहां PNG उपलब्ध है, वहां DG सेटों को ड्यूअल-फ्यूल मोड में चलाना अनिवार्य है। GRAP प्रतिबंधों के दौरान कुछ चरणों में DG सेट दिन में अधिकतम दो घंटे ही चल सकते हैं। ईंधन-खरीद और रन-आवर का रिकॉर्ड ज़रूर रखें।
GRAP 2026: संशोधित और अधिक सख्त
2026 चक्र के लिए Graded Response Action Plan (GRAP) संशोधित किया गया है, जिससे पहले के चरण अधिक सख्त हो गए हैं। Stage IV के कई उपाय अब Stage III में लाए गए हैं — जैसे सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों का घर से काम।GRAP चरण AQI पर आधारित हैं: Stage I (Poor, 201–300), Stage II (Very Poor, 301–400), Stage III (Severe, 401–450) और Stage IV (Severe+, 450 से अधिक)। चरण बढ़ने पर निर्माण-ध्वस्तीकरण पर रोक, DG सेटों पर प्रतिबंध और ट्रक प्रवेश पर रोक लगती है।
GRAP रिस्पॉन्स SOP बनाएं
हर NCR व्यवसाय को एक लिखित GRAP SOP रखना चाहिए जो हर चरण को स्पष्ट साइट कार्रवाई से जोड़े। जब कोई चरण तत्काल प्रभाव से लागू होता है, तब योजना बनाने का समय नहीं होता।
पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध
वाहन चलाने वालों के लिए end-of-life vehicle (ELV) ईंधन प्रतिबंध सबसे बड़ा व्यवधान है। 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को NCR पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। लगभग 498 फ़्यूल स्टेशनों पर ANPR कैमरे VAHAN डेटाबेस से जांच करते हैं।
रोलआउट चरणबद्ध है: पहले दिल्ली और पांच उच्च-घनत्व वाले जिले (गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत), फिर शेष NCR में 1 अप्रैल 2026 से। NCR में परिवहन लगभग 28% PM2.5, 41% SO2 और 78% NOx उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है। पुराने वाहनों वाले बेड़े अभी जांच करें।
प्रवर्तन वास्तविक है
CAQM ने दिखाया है कि ये कागज़ी नियम नहीं हैं। 2026 में आयोग ने गंभीर उल्लंघनों के लिए 16 औद्योगिक इकाइयों को बंदी के निर्देश दिए। अप्रैल 2026 में Environment (Utilisation of Crop Residue by Thermal Power Plants) Rules, 2023 के उल्लंघन पर छह कोयला-आधारित ताप बिजली घरों पर लगभग Rs 61.85 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाया गया।
निर्माण और धूल अनुपालन
निर्माण व ध्वस्तीकरण स्थलों को GRAP चरण से स्वतंत्र निरंतर दायित्व निभाने होते हैं: धूल अवरोधक, ढकी सामग्री, व्हील-वाशिंग, पानी का छिड़काव और बड़े स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन। निर्धारित सीमा से बड़ी परियोजनाओं को राज्य के डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है।
आपके व्यवसाय के लिए इसका अर्थ
2026 का CAQM प्रारूप उन व्यवसायों को पुरस्कृत करता है जो वायु गुणवत्ता अनुपालन को स्थायी संचालन अनुशासन मानते हैं। Testa & Tegmen NCR उद्योगों, डेवलपरों और फ्लीट ऑपरेटरों को Direction No. 98 और पूरे CAQM तंत्र के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने, मज़बूत GRAP SOP बनानेऔर निरीक्षण से पहले दस्तावेज़ तैयार करने में मदद करता है। इस तिमाही अपनी इकाई की CAQM रेडीनेस जांच के लिए हमारी सलाहकार टीम से बात करें।
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