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CAQM निर्देश 97: विध्वंस मलबे की रसीद, 200 वर्गमीटर भूखंड की शर्त और NCR में धूल नियंत्रण

निर्देश 97 में घोषणा और मलबे की रसीद का क्रम, 200 वर्गमीटर भूखंड की शर्त तथा धूल पोर्टल और वर्तमान नियामकीय व्यवस्था से अंतर।

लेखक: Testa & Tegmenप्रकाशित: 12 मिनट
विषय सूची
  1. परियोजना के क्रम में निर्देश क्या जोड़ता है?
  2. 200 वर्गमीटर के साथ विध्वंस की शर्त भी पढ़ें
  3. पुनर्निर्माण से पहले मलबा जमा करना और रसीद लेना
  4. CC या OC के समय रसीद फिर क्यों जरूरी होगी?
  5. 5 किलोमीटर × 5 किलोमीटर ग्रिड का सही अर्थ
  6. दस्तावेजों के साथ भौतिक धूल नियंत्रण भी जारी रहे
  7. धूल पोर्टल की अलग 500 वर्गमीटर सीमा
  8. राष्ट्रीय नियम और GRAP की अलग जाँच
  9. काम आगे बढ़ाने से पहले फाइल की व्यावहारिक समीक्षा
  10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  11. 1. क्या ठीक 200 वर्गमीटर का भूखंड शामिल है?
  12. 2. भूखंड का क्षेत्रफल लें या कुल निर्मित क्षेत्र?
  13. 3. क्या 500 वर्गमीटर से छोटी परियोजना निर्देश 97 से बाहर है?
  14. 4. क्या ठेकेदार का भुगतान बिल जमा रसीद माना जाएगा?
  15. 5. क्या पाँच किलोमीटर त्रिज्या में सुविधा की गारंटी है?
  16. 6. क्या नगर सीमा से बाहर की परियोजनाएँ पोर्टल अनदेखा कर सकती हैं?
  17. 7. क्या रसीद होने पर GRAP प्रतिबंध के दौरान काम कर सकते हैं?
  18. मूल दस्तावेज: PDF और आधिकारिक अपडेट

मुख्य बातें

किसके लिए: NCR के परियोजना प्रस्तावक, विकासकर्ता, वास्तुकार, निर्माण दल और पर्यावरण पेशेवर

  • कम-से-कम 200 वर्गमीटर भूखंड के साथ निर्दिष्ट विध्वंस की स्थिति भी जरूरी है।
  • घोषणा नक्शा स्वीकृति से पहले; मलबा जमा और रसीद निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले।
  • CC/OC एजेंसी जमा रसीद सत्यापित करती है; ठेकेदार का बिल स्वतः प्राप्तकर्ता का प्रमाण नहीं।
  • अलग 500 वर्गमीटर पोर्टल व्यवस्था का निर्दिष्ट NCR क्षेत्रों में सितंबर विस्तार हुआ; GRAP की वर्तमान जाँच भी करें।

दिल्ली-NCR की संबंधित पुनर्निर्माण परियोजना में विध्वंस मलबे के दस्तावेज अब काम की शुरुआत से तैयार रखने होंगे। CAQM का निर्देश संख्या 97 अनुमानित मात्रा की घोषणा, निर्धारित केंद्र या सुविधा पर मलबा जमा करने और उसकी रसीद को प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया से जोड़ता है। 20 फरवरी 2026 को जारी निर्देश 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ।

मूल निर्देश पढ़ें।

मुख्य सीमा 200 वर्गमीटर या उससे अधिक भूखंड क्षेत्रफल है, जिसके साथ बताई गई विध्वंस संबंधी स्थिति भी जरूरी है। धूल पोर्टल की अलग व्यवस्था में 500 वर्गमीटर भूखंड की सीमा है। अक्टूबर 2026 में उस व्यवस्था का सितंबर विस्तार और संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी GRAP, भी पढ़ना होगा। जुड़े विषय होने के बावजूद इनकी जाँच अलग है।

परियोजना के क्रम में निर्देश क्या जोड़ता है?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अर्थात CAQM, ने अधिनियम, 2021 की धारा 12 के अंतर्गत निर्देश जारी किया। इसका कार्यकारी ढाँचा दिल्ली-NCR के उन प्रमुख शहरों से संबंधित है जहाँ नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद सहित, और/या विकास प्राधिकरण हैं। इसमें परियोजना प्रस्तावक, नक्शा स्वीकृत करने वाला प्राधिकरण, नगर निकाय और प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसी की भूमिकाएँ जुड़ी हैं।

निर्देश के क्रम को समझें। भवन नक्शा स्वीकृत होने से पहले अनुमानित मात्रा घोषित करनी है। निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले संबंधित विध्वंस मलबा निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से जमा करके रसीद लेनी है। पूर्णता प्रमाणपत्र या अधिभोग प्रमाणपत्र—CC अथवा OC—जारी करने से पहले संबंधित एजेंसी को जमा रसीद सत्यापित करनी है।

इस प्रकार एक ही रिकॉर्ड परियोजना के कई चरणों में काम आता है। मलबे के प्रमाण अंतिम हस्तांतरण तक केवल ठेकेदार के पास रहने से प्रारंभिक घोषणा, वास्तविक परिवहन और प्रमाणपत्र आवेदन को जोड़ना कठिन हो सकता है। शुरुआत से इन्हें साथ रखना निर्देश का व्यावहारिक उत्तर है; लेख कोई नया अनिवार्य प्रपत्र नहीं बना रहा।

200 वर्गमीटर के साथ विध्वंस की शर्त भी पढ़ें

अनुच्छेद 17(ii) के अनुसार संबंधित नक्शा स्वीकृति प्राधिकरण कम-से-कम 200 वर्गमीटर भूखंड वाली उन परियोजनाओं में स्वीकृति से पहले अनुमानित विध्वंस मलबे की घोषणा लेगा जहाँ निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले विध्वंस जरूरी है। इसलिए केवल क्षेत्रफल लिखना पर्याप्त नहीं। प्रस्तावित गतिविधि में बताई गई विध्वंस की स्थिति भी होनी चाहिए।

ठीक 200 वर्गमीटर का भूखंड इसमें शामिल है। माप भूखंड का है, अलग-अलग मंजिलों के क्षेत्रफल को जोड़कर निकाला गया कुल निर्मित क्षेत्र नहीं। इसी तरह इस प्रावधान को हर नए निर्माण के लिए विध्वंस घोषणा बताने से गतिविधि की आवश्यक शर्त छूट जाती है। पात्रता लिखते समय संख्या और गतिविधि दोनों स्पष्ट रखें।

यह अनुमान आगे उत्पन्न होने वाली मात्रा का है। इससे यह प्रमाण नहीं मिलता कि सामग्री पहले ही केंद्र पहुँच चुकी है। स्वीकृति प्राधिकरण से वर्तमान प्रारूप, गणना के आधार और जमा करने के माध्यम की जानकारी लें। निर्देश स्वयं एक सार्वभौमिक गणना सूत्र या पूरे देश के लिए एक जैसा आवेदन स्क्रीन नहीं देता।

तैयारी के लिए अनुमान का आधार और नक्शे के साथ प्रस्तुत संस्करण सुरक्षित रखें। बाद के रिकॉर्ड में अंतर हो तो उसका कारण स्पष्ट रखा जा सकता है। बिना स्पष्टीकरण पुरानी संख्या बदल देना उपयोगी रिकॉर्ड नहीं बनाता। यह दस्तावेज सँभालने का संपादकीय सुझाव है; प्राधिकरण की लागू शर्तें ही औपचारिक आवश्यकता तय करेंगी।

पुनर्निर्माण से पहले मलबा जमा करना और रसीद लेना

अनुच्छेद 17(iii) के अंतर्गत नगर निगम या विकास प्राधिकरण को सुनिश्चित करना है कि संबंधित मामलों में प्रस्तावक निर्माण या पुनर्निर्माण शुरू करने से पहले मलबा निर्दिष्ट संग्रह केंद्र, भंडारण या प्रसंस्करण सुविधा पर जमा करे और रसीद प्राप्त करे। निर्देश 97, अनुच्छेद 17(ii)–(iv)।

वाहन की बुकिंग और सामग्री जमा होने का प्रमाण अलग प्रश्नों के उत्तर हैं। ठेकेदार का बिल किसी सेवा का शुल्क दिखा सकता है। उससे अपने आप यह स्थापित नहीं होता कि निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता ने मलबा स्वीकार कर लिया। पहले समझें कि सुविधा कौन-सा प्रमाण जारी करेगी और संबंधित प्राधिकरण किस दस्तावेज को स्वीकार करता है।

मलबा हटाने का कार्यक्रम बनाने से पहले गंतव्य की पुष्टि करें। वह निर्धारित है या नहीं, संबंधित सामग्री ले सकता है या नहीं और स्थानीय प्राधिकरण कौन-सा लागू मार्ग चाहता है—ये बातें उपयोगी हैं। संभावित केंद्र की सूची में नाम होने से उसका इस समय सामग्री स्वीकार करना सिद्ध नहीं होता। लेख किसी सक्रिय सुविधा निर्देशिका को प्रमाणित नहीं करता।

आंतरिक रिकॉर्ड में परियोजना की पहचान, सामग्री भेजने के दस्तावेज और प्राप्तकर्ता की रसीद साथ रखें। जहाँ उपलब्ध हों, तारीख, मात्रा और प्राप्तकर्ता का विवरण हस्तांतरण मिलाने में सहायता करते हैं। ये तैयारी के सुझाव हैं। निर्देश में इन सभी मदों वाला एक अनिवार्य रसीद प्रारूप नहीं दिया गया है।

CC या OC के समय रसीद फिर क्यों जरूरी होगी?

अनुच्छेद 17(iv) CC या OC जारी करने वाली एजेंसियों से प्रमाणपत्र देने से पहले प्रस्तावक द्वारा दी गई जमा रसीद सत्यापित करने को कहता है। अनुच्छेद 19 भी इन एजेंसियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की बात करता है। इसलिए रसीद केवल मलबा हटाने वाले ठेकेदार का भुगतान खाता बंद करने का दस्तावेज नहीं है।

मूल रसीद और उसकी पढ़ने योग्य प्रति परियोजना की स्वीकृति फाइल में रखें। विध्वंस और निर्माण का काम देते समय स्पष्ट करें कि रसीद कौन प्राप्त करेगा और कौन सुरक्षित रखेगा। ठेकेदार या परियोजना दल बदलने पर भी रिकॉर्ड का संबंध बना रहना चाहिए। अंतिम प्रमाणपत्र के समय पुराने दस्तावेज खोजने की स्थिति से यह व्यवस्था बचा सकती है।

फिर भी रसीद सत्यापन प्रमाणपत्र प्रक्रिया की एक आवश्यकता है। इससे CC या OC अपने आप जारी होने, दूसरी स्वीकृतियाँ समाप्त होने या अन्य कमियाँ नियमित होने का आश्वासन नहीं मिलता। सक्षम प्राधिकरण से संपूर्ण आवेदन आवश्यकताएँ जाँचें। एक दस्तावेज को पूरी पूर्णता फाइल का विकल्प नहीं समझना चाहिए।

5 किलोमीटर × 5 किलोमीटर ग्रिड का सही अर्थ

अनुच्छेद 17(i) नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों से राष्ट्रीय नियमों के अनुसार संग्रह केंद्र, मध्यवर्ती भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करने को कहता है। उनके अधिकार क्षेत्र में 5 किलोमीटर × 5 किलोमीटर ग्रिड के भीतर कम-से-कम एक संग्रह केंद्र होना चाहिए। यह ढाँचा तैयार करने की संबंधित प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।

ग्रिड का अर्थ प्रत्येक परियोजना के चारों ओर पाँच किलोमीटर त्रिज्या नहीं है। इससे किसी विशेष केंद्र का पता, क्षमता या काम करने का समय भी अपने आप सत्यापित नहीं होता। वास्तविक हटाने का मार्ग तय करते समय इन बातों की वर्तमान पुष्टि जरूरी है। सामान्य अनुपालन सारांश और काम में इस्तेमाल होने वाला प्राप्तकर्ता रिकॉर्ड अलग स्तर की जानकारी रखते हैं।

निर्देश पर्यावरणसम्मत परिवहन और निपटान की जिम्मेदारी भी नगर निकायों तथा विकास प्राधिकरणों को देता है। अनुच्छेद 20 में NCR की राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार से एकीकृत वेब पोर्टल, संग्रह तथा भंडारण/प्रसंस्करण स्थलों की जियोटैगिंग और C&D परिवहन की GPS निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे सभी प्रणालियाँ हर जगह चालू होने का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

दस्तावेजों के साथ भौतिक धूल नियंत्रण भी जारी रहे

निर्देश की पृष्ठभूमि में सीमा पर हवा रोकने वाले अवरोध, धूल स्क्रीन, पानी का छिड़काव या मिस्ट, धूल दबाने वाले पदार्थ, ढकी सामग्री और मलबे तथा ढके वाहनों से परिवहन का उल्लेख है। पहले के एंटी-स्मॉग गन निर्देश का संदर्भ भी दिया गया है। प्राप्तकर्ता की रसीद इन भौतिक व्यवस्थाओं का विकल्प नहीं है।

सामग्री जहाँ खुलती है, उन चरणों की समीक्षा करें: भंडारण, उठाना, लादना और परिवहन। ढका ढेर वाहन में खुला भेजा जा सकता है। दस्तावेज पूरा होने से उठाने के समय धूल स्वतः नहीं रुकती। कार्य व्यवस्था सामग्री का रास्ता प्रत्येक चरण तक देखे, केवल परियोजना के प्रवेश द्वार तक नहीं।

निर्देश 97 से हर परियोजना के लिए एक जैसी एंटी-स्मॉग गन संख्या निकालना उचित नहीं होगा। इसमें निर्देश 69 और निर्माण क्षेत्र के अनुपात में तैनाती का ऐतिहासिक संदर्भ है। वास्तविक उपकरण आवश्यकता संबंधित मूल निर्देश तथा वर्तमान स्थानीय आदेश से जाँचें। सूची में उपकरण होना और गतिविधि के दौरान उसका प्रभावी उपयोग होना अलग बातें हैं।

परियोजना समीक्षा में दस्तावेज ऐसी व्यवस्था दर्शाएँ जो वास्तव में मौजूद हो, और काम के दौरान भौतिक उपाय प्रभावी रहें। निरीक्षण की तस्वीर या पोर्टल की प्रविष्टि किसी समय विशेष का रिकॉर्ड है। इससे उसके बाद की प्रत्येक गतिविधि का अनुपालन सिद्ध नहीं हो जाता। कागजी तैयारी और स्थल व्यवस्था का संबंध बनाए रखना उपयोगी है।

धूल पोर्टल की अलग 500 वर्गमीटर सीमा

निर्देश 97 में 11 जून 2021 के निर्देश 11–18 की व्यवस्था का उल्लेख है: संबंधित 500 वर्गमीटर या अधिक भूखंड वाली C&D परियोजनाओं का राज्य/दिल्ली पोर्टल पर पंजीकरण, वीडियो निगरानी, पाक्षिक स्वमूल्यांकन और वायु गुणवत्ता निगरानी। यह पहले की धूल निगरानी व्यवस्था की पृष्ठभूमि है; निर्देश 97 द्वारा बनाई गई नई 500 वर्गमीटर सीमा नहीं।

29 सितंबर 2026 का संशोधन इस व्यवस्था को नगर सीमा से बाहर NCR के संबंधित शहरी, नियंत्रित, विकास, औद्योगिक विकास, औद्योगिक और राजमार्ग गलियारा क्षेत्रों की पात्र परियोजनाओं तक बढ़ाता है। क्षेत्र लागू वैधानिक या नियोजन ढाँचे के अंतर्गत पहचाना गया होना चाहिए। 500 वर्गमीटर भूखंड की सीमा और अन्य प्रावधान यथावत हैं। संशोधन, अनुच्छेद 9–11।

इसलिए केवल नगर सीमा से बाहर होने के आधार पर पोर्टल की आवश्यकता खारिज न करें। स्थान की नियोजन श्रेणी और संबंधित प्राधिकरण देखें। दूसरी ओर, संशोधन को हर ग्रामीण भूखंड पर लागू या बिना शर्त NCR से बाहर तक विस्तारित बताना भी सही नहीं होगा। सीमा के साथ क्षेत्र का कानूनी दर्जा महत्वपूर्ण है।

एक काल्पनिक उदाहरण लें: 300 वर्गमीटर भूखंड पर पुनर्निर्माण से पहले विध्वंस आवश्यक है। वह 500 वर्गमीटर पोर्टल सीमा तक पहुँचे बिना निर्देश 97 की घोषणा और रसीद की शर्त में आ सकता है। यह दो अलग परीक्षण समझाता है, परियोजना की संपूर्ण छूट का निर्णय नहीं। किसी एक सीमा से नीचे होने पर बाकी लागू आवश्यकताएँ भी जाँची जाएँगी।

राष्ट्रीय नियम और GRAP की अलग जाँच

पर्यावरण (संनिर्माण और भंजन) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 की अधिसूचना 2 अप्रैल 2025 की है; राजपत्र अंक 4 अप्रैल का है। नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए। इनमें पहले किए गए या न किए गए कार्यों के संबंध में दिए गए अपवाद के साथ 2016 के नियमों का स्थान लिया गया। ये तारीखें अलग हैं।

निर्देश 97 की रसीद सभी राष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ पूरी होने का प्रमाण नहीं। राजपत्र, पृष्ठ 1 और 19।

29 सितंबर 2026 के निर्देश 104 ने संशोधित GRAP तत्काल प्रभाव से जारी किया। संलग्न कार्यक्रम में धूल नियंत्रण और C&D गतिविधियों पर चरण संबंधी प्रतिबंध हैं। रसीद या पोर्टल अनुपालन लागू प्रतिबंधों को नहीं हटाता। काम के दिन प्रभावी चरण आदेश और स्थानीय निर्देश जाँचें। यह लेख वर्तमान सक्रिय चरण घोषित नहीं करता। निर्देश 104 और GRAP कार्यक्रम।

वर्तमान संदर्भ में 15 अक्टूबर की CAQM विज्ञप्ति गुरुग्राम में 14 अक्टूबर को सड़क धूल और C&D मलबे के जमाव का निरीक्षण बताती है। इससे स्थल सीमा से आगे सामग्री की निगरानी का संदर्भ मिलता है। यह नई 200 वर्गमीटर सीमा की घोषणा या प्रत्येक परियोजना के विरुद्ध निष्कर्ष नहीं है। तारीख सहित निरीक्षण रिपोर्ट।

काम आगे बढ़ाने से पहले फाइल की व्यावहारिक समीक्षा

इसे संपादकीय तैयारी सूची के रूप में लें, अतिरिक्त वैधानिक प्रपत्र के रूप में नहीं:

  1. भूखंड क्षेत्रफल, प्रस्तावित विध्वंस और सक्षम स्वीकृति प्राधिकरण पहचानें।
  2. लागू घोषणा तथा नक्शा स्वीकृति से पहले उसकी प्रस्तुति की पुष्टि करें।
  3. निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता और लागू परिवहन व्यवस्था जाँचें।
  4. वास्तविक जमा प्रमाण परियोजना से जोड़ें और रसीद सुरक्षित रखें।
  5. सितंबर के भौगोलिक विस्तार सहित पोर्टल की पात्रता अलग से जाँचें।
  6. वर्तमान कार्य प्रतिबंध देखें और CC/OC सत्यापन के दस्तावेज रखें।

प्रमाण अधूरा हो तो कमी स्पष्ट दर्ज करके जिम्मेदार प्राधिकरण से स्पष्टीकरण लें। ठेकेदार को हुए भुगतान को बाद में सुविधा की जमा रसीद न बताएं। निर्देश में अनुपालन नहीं होने पर धारा 14 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की संभावना बताई गई है। लेख किसी व्यक्तिगत मामले का जुर्माना या उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं करता।

संबंधित जानकारी के लिए हमारा HSPCB धूल पोर्टल मार्गदर्शक और ज्ञान केंद्र देखें। विशेष आवश्यकता और उसके वर्तमान दायरे की पुष्टि मूल सरकारी दस्तावेज से करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या ठीक 200 वर्गमीटर का भूखंड शामिल है?

हाँ। निर्देश में 200 वर्गमीटर के बराबर या उससे अधिक लिखा है, साथ में संबंधित विध्वंस की शर्त है। घोषणा उस विध्वंस से जुड़ी है जो निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले आवश्यक हो। आकलन में दोनों बातें बनाए रखें।

2. भूखंड का क्षेत्रफल लें या कुल निर्मित क्षेत्र?

यहाँ बताई गई सीमाओं के लिए भूखंड क्षेत्रफल लें। मंजिलों के क्षेत्रफल जोड़ने से मापन बदल जाता है। अन्य दस्तावेज अलग परिभाषाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए किसी एक व्यवस्था की संख्या दूसरी व्यवस्था में सीधे लागू न करें।

3. क्या 500 वर्गमीटर से छोटी परियोजना निर्देश 97 से बाहर है?

पोर्टल की सीमा अलग 200 वर्गमीटर विध्वंस संबंधी परीक्षण का स्थान नहीं लेती। छोटी परियोजना उस शर्त में आ सकती है। किसी सीमा से नीचे होने से अन्य धूल, भवन या लागू पर्यावरणीय जिम्मेदारियाँ अपने आप समाप्त नहीं होतीं।

4. क्या ठेकेदार का भुगतान बिल जमा रसीद माना जाएगा?

उसे स्वतः निर्दिष्ट केंद्र या सुविधा पर मलबा जमा होने का प्रमाण न मानें। प्राप्तकर्ता का उचित प्रमाण लें और स्वीकार्य दस्तावेज की पुष्टि करें। शुल्क, बुकिंग और वास्तव में पूरा हुआ जमाव तीन अलग रिकॉर्ड हैं।

5. क्या पाँच किलोमीटर त्रिज्या में सुविधा की गारंटी है?

नहीं। निर्देश 5 किलोमीटर × 5 किलोमीटर ग्रिड में संग्रह केंद्र की व्यवस्था कहता है। वास्तविक स्थान, उसका निर्धारित दर्जा और उपलब्धता प्राधिकरण से जाँचें। यह जिम्मेदारी किसी परियोजना के लिए सत्यापित सक्रिय सुविधा निर्देशिका नहीं है।

6. क्या नगर सीमा से बाहर की परियोजनाएँ पोर्टल अनदेखा कर सकती हैं?

ऐसी सामान्य छूट नहीं निकाली जा सकती। सितंबर संशोधन NCR के निर्दिष्ट नियोजन और विकास क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं तक व्यवस्था बढ़ाता है। 500 वर्गमीटर भूखंड सीमा यथावत है। लागू क्षेत्र श्रेणी और जिम्मेदार प्राधिकरण की पुष्टि करें।

7. क्या रसीद होने पर GRAP प्रतिबंध के दौरान काम कर सकते हैं?

नहीं। मलबा जमा होने का प्रमाण और गतिविधि करने की अनुमति अलग प्रश्न हैं। आगे बढ़ने से पहले वर्तमान आधिकारिक आदेश और लागू शर्तें देखें। रसीद से CC या OC अपने आप जारी होने की गारंटी भी नहीं मिलती।

जानकारी की जाँच: 18 अक्टूबर 2026, 23:59 बजे IST।

मूल दस्तावेज: PDF और आधिकारिक अपडेट

पहले चार संदर्भ मूल PDF खोलते हैं; प्रति के लिए ब्राउज़र का डाउनलोड या सहेजें विकल्प चुनें। शेष दो संदर्भ आधिकारिक वेबपृष्ठ हैं। समीक्षा पैकेज में चारों PDF की प्रतियाँ हैं।

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