Compliance
NCR उद्योगों में PTZ कैमरे: 30 नवंबर 2026 तक क्या तैयार होना चाहिए?
30 नवंबर तक औद्योगिक PTZ कैमरे और लाइव फीड चालू करने की शर्तें, संबंधित निगरानी बिंदु, HSPCB संदर्भ और Testa & Tegmen की डाउनलोड गाइड।
विषय सूची
- किन उद्योगों पर यह आदेश लागू है?
- निगरानी का दायरा क्यों बढ़ाया गया?
- कैमरे कहाँ लगने चाहिए?
- लाइव फीड किस प्रणाली तक पहुँचनी चाहिए?
- कैमरा स्पेसिफिकेशन और डाउनलोड करने योग्य संदर्भ गाइड
- बिजली, रखरखाव और खराबी की जिम्मेदारी
- स्थापना पूरी होने से पहले कौन-सी जाँच करें?
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 1. क्या 30 नवंबर तक कैमरा खरीद लेना पर्याप्त है?
- 2. क्या इस आदेश में NCR के हर उद्योग को कैमरे लगाने हैं?
- 3. क्या गैस इस्तेमाल करने वाले उद्योग को छूट है?
- 4. क्या हर इकाई में एक ही कैमरा लगाना है?
- 5. क्या HSPCB की 2 MP और 25x वाली तालिका सभी उद्योगों पर लागू है?
- 6. क्या 30 नवंबर की तारीख से PM मानक की समय-सीमा भी बढ़ी है?
- 7. लाइव फीड लंबे समय तक बंद हो जाए तो क्या करें?
- मूल स्रोत:
मुख्य बातें
किसके लिए: NCR के औद्योगिक संचालक, पर्यावरण पेशेवर, संयंत्र प्रबंधक और स्थापना दल
- दायरे में आने वाले NCR उद्योगों को 30 नवंबर 2026 तक कैमरे तथा लाइव फीड चालू करनी हैं।
- ईंधन फीडिंग, गैस मीटरिंग, स्टैक, OCEMS सैंपलिंग और लागू फ्यूम एक्सट्रैक्शन क्षेत्र निगरानी में आते हैं।
- लगातार RTSP पहुँच, स्पष्ट दृश्य, उपयुक्त बैकअप और रखरखाव भी व्यवस्था का हिस्सा हैं।
- HSPCB के C&D पोर्टल स्पेसिफिकेशन और Testa & Tegmen की गाइड संदर्भ हैं; औद्योगिक सेटिंग संबंधित बोर्ड से पुष्टि करें।
- कैमरे की तारीख उत्सर्जन, OCEMS या स्वीकृत ईंधन की अन्य जिम्मेदारियों को नहीं टालती।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने निर्दिष्ट NCR उद्योगों को 30 नवंबर 2026 तक पैन-टिल्ट-जूम (PTZ) कैमरे लगाकर उनकी लाइव वीडियो फीड चालू करने का निर्देश दिया है। कैमरे ईंधन की फीडिंग, स्टैक से उत्सर्जन और संबंधित प्रदूषण-नियंत्रण व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। वीडियो नियामक संस्थाओं की निर्दिष्ट प्रणाली तक लगातार पहुँचना चाहिए।
इसलिए केवल कैमरा खरीदना या कारखाने की स्क्रीन पर वीडियो चला देना इस काम को पूरा नहीं करता। आधिकारिक आदेश पढ़ें।
मूल आदेश 15 अक्टूबर 2026 का है। CAQM ने इसकी घोषणा 16 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति में की थी। आदेश ने 5 अक्टूबर 2026 के पहले आदेश का स्थान लिया और निगरानी का दायरा निर्देश संख्या 98 में शामिल औद्योगिक समूहों तक बढ़ाया। उद्योग को अपनी श्रेणी, उपकरणों और कैमरों की वास्तविक कवरेज के आधार पर तैयारी करनी चाहिए।
16 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति इसी बदलाव को समझाती है।
किन उद्योगों पर यह आदेश लागू है?
आदेश के अनुच्छेद 9 में NCR में चल रहे चार औद्योगिक समूह दिए गए हैं:
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा चिह्नित अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियाँ।
- रेड श्रेणी के मध्यम और बड़े वायु-प्रदूषणकारी उद्योग।
- बॉयलर या थर्मिक फ्लूइड हीटर वाले खाद्य, खाद्य-प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग।
- फर्नेस वाले धातु उद्योग।
यह सूची आदेश का दायरा तय करती है। इसमें रेड श्रेणी के साथ मध्यम और बड़े आकार की शर्त है। खाद्य, खाद्य-प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योगों के लिए संबंधित बॉयलर या थर्मिक फ्लूइड हीटर तथा धातु उद्योगों के लिए फर्नेस का उल्लेख है। उद्योग का सामान्य नाम देखने के बाद उसके वास्तविक संचालन और उपकरणों की जाँच भी जरूरी है।
सूची को सभी NCR कारखानों पर एक जैसी, बिना शर्त कैमरा अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। दायरे की मूल शर्तें।
उद्योग का पर्यावरण दल अपनी स्वीकृत श्रेणी और उपकरण सूची को इस विवरण से मिला सकता है। यदि वर्गीकरण स्पष्ट नहीं है, तो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से स्थिति स्पष्ट कराएँ। किसी उपकरण की कम क्षमता, गैसीय ईंधन या पहले से लगे सुरक्षा कैमरे को अपने आप छूट मानने के बजाय संबंधित शर्त और वास्तविक कवरेज की पुष्टि करें।
निगरानी का दायरा क्यों बढ़ाया गया?
CAQM ने आदेश में बताया है कि निरीक्षणों के दौरान कुछ औद्योगिक इकाइयों में अस्वीकृत ईंधन का उपयोग मिला था। आयोग पहले से स्वच्छ ईंधन, उत्सर्जन मानकों और प्रदूषण-नियंत्रण व्यवस्थाओं से जुड़े निर्देश लागू कर रहा था। कैमरों का विस्तार ईंधन उपयोग और संबंधित संचालन को दूर से देखने की अतिरिक्त व्यवस्था है। इससे नियामक केवल निरीक्षण के समय मौजूद दृश्य तक सीमित नहीं रहता।
यह आदेश में दी गई निगरानी की वजह है, किसी खास उद्योग के विरुद्ध आरोप नहीं। आदेश के अनुच्छेद 3–8।
फरवरी का निर्देश संख्या 98 और अक्टूबर का कैमरा आदेश आपस में संबंधित हैं, लेकिन दोनों की समय-सीमाएँ अलग हैं। निर्देश 98 ने निर्धारित उद्योगों के लिए कणीय पदार्थ (PM) उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 50 mg/Nm³ रखी। जहाँ लागू सहमति, निर्देश या कानून में इससे भी कम सीमा पहले से निर्धारित है, वह अधिक कड़ी सीमा बनी रहती है।
30 जुलाई 2026 के संशोधन ने संबंधित उद्योगों पर संशोधित PM मानक लागू होने की तारीख 1 अक्टूबर 2026 की। यह संशोधन 31 जुलाई की घोषणा से अलग मूल दस्तावेज है। PTZ कैमरों की 30 नवंबर की तारीख PM मानक के लिए नई मोहलत नहीं है। कैमरे लगाने के साथ ईंधन, उत्सर्जन और अन्य लागू शर्तें भी पूरी करनी हैं।
कैमरे कहाँ लगने चाहिए?
कैमरा लगाने का उद्देश्य संबंधित प्रक्रिया को स्पष्ट दिखाना है। कारखाने का प्रवेश द्वार या सामान्य परिसर दिखने से ईंधन की फीडिंग और उत्सर्जन बिंदु की निगरानी अपने आप पूरी नहीं होती। 15 अक्टूबर का आदेश निम्न स्थानों को शामिल करता है:
- ईंधन फीडिंग और चार्जिंग बिंदु: बॉयलर, थर्मिक फ्लूइड हीटर, फर्नेस, किल्न और अन्य संबंधित ईंधन-चालित औद्योगिक उपकरणों के सभी लागू बिंदु।
- गैसीय ईंधन की मीटरिंग: गैस मीटर, गेज और उनसे जुड़ी मीटरिंग व्यवस्था पर्याप्त स्पष्टता से दिखनी चाहिए।
- स्टैक और सैंपलिंग स्थान: स्टैक उत्सर्जन तथा ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) के सैंपलिंग या पोर्ट-होल स्थान।
- फ्यूम एक्सट्रैक्शन क्षेत्र: जहाँ लागू हो, धुएँ को खींचकर नियंत्रण प्रणाली तक ले जाने वाली व्यवस्था के संबंधित क्षेत्र।
कैमरों की संख्या, स्थान और दृश्य क्षेत्र इन प्रक्रियाओं को पर्याप्त रूप से कवर करें। बड़े ब्लाइंड स्पॉट नहीं होने चाहिए। यदि एक कैमरा सभी निर्धारित स्थानों को पर्याप्त रूप से नहीं दिखा सकता, तो अतिरिक्त कैमरे लगाने हैं। आदेश हर इकाई के लिए एक समान संख्या निर्धारित नहीं करता। इसलिए कैमरा संख्या तय करने से पहले उपकरणों, दूरी और दृश्य में आने वाली रुकावटों का स्थल पर आकलन करें।
मसलन, एक बॉयलर की फीडिंग और दूसरे भवन में मौजूद फर्नेस को एक ही स्थान से पर्याप्त रूप से देख पाना संभव है या नहीं, यह वास्तविक दृश्य से तय होगा। यह केवल समझाने का उदाहरण है। ठेकेदार से प्रस्ताव लेते समय प्रत्येक कैमरे के सामने उसके निगरानी बिंदु लिखवाना उपयोगी रहेगा। इससे अधिक जूम या अधिक रिजॉल्यूशन वाले मॉडल की चर्चा वास्तविक कवरेज के साथ जुड़ती है।
लाइव फीड किस प्रणाली तक पहुँचनी चाहिए?
आदेश में रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल (RTSP) के माध्यम से लगातार, वास्तविक समय की वीडियो फीड भेजने की शर्त है। फीड CPCB और संबंधित SPCB या DPCC के निर्दिष्ट सर्वर अथवा पोर्टल तक पहुँचनी चाहिए। कैमरा और संचार व्यवस्था काम करती रहे तथा संबंधित नियामक को दूर से वीडियो देखने की सुविधा मिले। जहाँ रात में संचालन होता है, वहाँ संबंधित प्रक्रिया पर्याप्त स्पष्टता से दिखाई देनी चाहिए।
स्थानीय कंप्यूटर पर वीडियो चलना और नियामक की प्राप्ति प्रणाली से वीडियो खुलना दो अलग जाँच हैं। कैमरा, साइट का नेटवर्क, इंटरनेट संपर्क और प्राप्ति प्रणाली मिलकर यह कड़ी बनाते हैं। स्थापना दल से स्थानीय परीक्षण के साथ निर्दिष्ट प्राप्ति प्रणाली से पहुँच की जाँच भी कराएँ। संबंधित बोर्ड से स्वीकृत कनेक्शन प्रक्रिया, स्ट्रीम सेटिंग और आवश्यक पहुँच विवरण लें; दूसरे पोर्टल की सेटिंग सीधे लागू न करें।
आदेश में CPCB को संबंधित बोर्डों और DPCC के साथ प्राप्ति के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित बोर्ड अपने क्षेत्र में कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। इस जिम्मेदारी और उद्योग की कैमरा चालू रखने की जिम्मेदारी को साथ समझें। तकनीकी समन्वय की जरूरत हो तो समय रहते लिखित रूप से उठाएँ और उसके समाधान का रिकॉर्ड रखें।
यह व्यावहारिक तैयारी है, आदेश में घोषित समय-सीमा का स्वतः विस्तार नहीं।
कैमरा स्पेसिफिकेशन और डाउनलोड करने योग्य संदर्भ गाइड
उपकरण चयन के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के C&D धूल पोर्टल के प्रकाशित कैमरा स्पेसिफिकेशन एक स्पष्ट संदर्भ देते हैं: न्यूनतम 2 MP, जबकि 4 MP या अधिक अनुशंसित है; न्यूनतम 25x ऑप्टिकल और 16x डिजिटल जूम; लगातार 360° पैन, -15° से +90° टिल्ट, न्यूनतम 100 मीटर IR नाइट विजन, IP66 या बेहतर बाहरी सुरक्षा, -10°C से +55°C संचालन और PoE+ या 24 V AC बिजली।
तालिका में H.264/H.265/H.265+, पूर्ण रिजॉल्यूशन पर न्यूनतम 15–20 fps, RJ45 10/100 Mbps Ethernet, RTSP/ONVIF/HTTP/HTTPS और प्रति साइट न्यूनतम स्थिर 10 Mbps इंटरनेट संपर्क भी है। हर कैमरे का अलग, पहुँचयोग्य RTSP URL दिया गया है; साथ का नोट ऑटो-रोटेशन समर्थन की सिफारिश करता है। HSPCB का मूल दस्तावेज खोलें और सरल विवरण के लिए Testa & Tegmen की PTZ कॉन्फिगरेशन संदर्भ गाइड डाउनलोड करें।
यह HSPCB के निर्माण और विध्वंस धूल पोर्टल का संदर्भ है। इसकी तालिका में आवश्यकताएँ लिखी हैं, लेकिन CAQM के औद्योगिक आदेश ने इन सभी संख्यात्मक मानों को हर औद्योगिक इकाई के लिए सार्वभौमिक स्पेसिफिकेशन नहीं बनाया है। अपने उद्योग के लिए संबंधित बोर्ड से स्वीकृत मॉडल और स्ट्रीम सेटिंग की पुष्टि करें। संलग्न गाइड Testa & Tegmen का शैक्षिक विवरण है; वह बोर्ड द्वारा जारी आदेश या अनुपालन प्रमाणपत्र नहीं है।
गाइड में ऑटो-रोटेशन के लिए “Required” लिखा है, जबकि HSPCB का मूल नोट “should support” कहता है। मूल दस्तावेज की यही भाषा पढ़ें और संबंधित बोर्ड से स्वीकार्य सेटिंग की पुष्टि करें।
पूर्ण रिजॉल्यूशन की फ्रेम-दर मूल तालिका में “न्यूनतम 15–20 fps” लिखी है; यह एक सटीक संख्या नहीं देती। खरीद से पहले प्राप्ति प्रणाली के लिए स्वीकार्य सटीक सेटिंग स्पष्ट करें। इसी तरह 10 Mbps का उल्लेख प्रति साइट है, प्रति कैमरा नहीं। सभी प्रस्तावित कैमरे साथ चलाकर संपर्क जाँचें। निर्माण-स्थल वाले अलग संदर्भ को समझने के लिए हमारा HSPCB धूल पोर्टल लेख भी पढ़ सकते हैं।
बिजली, रखरखाव और खराबी की जिम्मेदारी
उद्योग को कैमरों, संचार उपकरणों और संबंधित कनेक्टिविटी के लिए पर्याप्त, निर्बाध बिजली तथा उपयुक्त बैकअप देना है। केवल कैमरे के लिए बैकअप होने पर भी नेटवर्क उपकरण बंद हो जाएँ, तो लाइव फीड रुक सकती है। इसलिए परीक्षण में पूरी कड़ी शामिल करें। आदेश कोई एक निश्चित बैकअप अवधि नहीं बताता; व्यवस्था को स्थल की जरूरत और निरंतर संचालन के अनुरूप तैयार करें।
कैमरा या संपर्क खराब होने पर उचित रखरखाव और समय पर बहाली की जिम्मेदारी भी इकाई की है। लंबे व्यवधान या कैमरे की खराबी की सूचना संबंधित SPCB या DPCC को तुरंत देनी है, साथ में किए गए सुधार की जानकारी भी। आदेश यहाँ “लंबे व्यवधान” के लिए घंटों की कोई संख्या नहीं देता। उद्योग अपने संपर्क व्यक्ति, खराबी दर्ज करने की व्यवस्था और सेवा दल की जिम्मेदारी पहले तय कर सकता है।
स्थापना पूरी होने से पहले कौन-सी जाँच करें?
निम्न क्रम आदेश की आवश्यकताओं को वास्तविक स्थापना से मिलाने का व्यावहारिक सुझाव है। यह CAQM द्वारा निर्धारित नया फॉर्म या अतिरिक्त जमा करने की प्रक्रिया नहीं है:
- संबंधित उपकरण पहचानें। श्रेणी और स्थल के आधार पर बॉयलर, हीटर, फर्नेस, किल्न, मीटरिंग, स्टैक और लागू फ्यूम एक्सट्रैक्शन क्षेत्रों की सूची बनाएँ। कैमरा प्रस्ताव में प्रत्येक आवश्यक बिंदु शामिल करें।
- दृश्य का परीक्षण करें। वास्तविक संचालन में फीडिंग, मीटर और स्टैक के दृश्य देखें। संरचनाओं या उपकरणों से महत्वपूर्ण हिस्सा छिपता हो, तो स्थान या कैमरा संख्या सुधारें। रात की पाली हो तो उस समय भी स्पष्टता जाँचें।
- प्राप्ति प्रणाली से फीड खोलें। संबंधित बोर्ड के निर्देश के अनुसार RTSP संपर्क की पुष्टि कराएँ। कैमरे की स्थानीय स्क्रीन का परीक्षण अलग दर्ज करें और नियामक की प्रणाली से सफल पहुँच अलग।
- बिजली और बहाली जाँचें। सुरक्षित परीक्षण में देखें कि कैमरा तथा आवश्यक संचार उपकरण बैकअप पर काम करते हैं। खराबी के बाद फीड बहाल होने और जिम्मेदार व्यक्ति तक सूचना पहुँचने की प्रक्रिया समझें।
- हैंडओवर विवरण रखें। कैमरे का स्थान, मॉडल, संबद्ध निगरानी बिंदु, परीक्षण परिणाम और सेवा संपर्क दर्ज करें। पहुँच विवरण सुरक्षित माध्यम से अधिकृत व्यक्तियों तक दें; सार्वजनिक लेख या खुले रिकॉर्ड में कैमरा पासवर्ड न रखें।
इस तैयारी का परिणाम एक काम करती निगरानी व्यवस्था होना चाहिए। जहाँ सुधार बाकी हो, उसे उपकरण खरीद और स्थापना के बाकी काम के साथ स्पष्ट दर्ज करें। 30 नवंबर तक कैमरे तथा वास्तविक समय की वीडियो ट्रांसमिशन व्यवस्था दोनों चालू करनी हैं। ईंधन, OCEMS और उत्सर्जन की मौजूदा शर्तें इसके साथ जारी रहती हैं।
स्पष्ट वीडियो PM उत्सर्जन का संख्यात्मक मापन नहीं है और न ही अस्वीकृत ईंधन के उपयोग की अनुमति देता है। कैमरा व्यवस्था OCEMS और अन्य लागू निगरानी का स्थान नहीं लेती। आदेश का अनुच्छेद 11। संबंधित विषयों के अन्य लेख नॉलेज हब में उपलब्ध हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. क्या 30 नवंबर तक कैमरा खरीद लेना पर्याप्त है?
नहीं। आदेश स्थापना और परिचालन, दोनों माँगता है। इसमें वास्तविक समय की वीडियो फीड भेजने की व्यवस्था भी शामिल है। कैमरा लगा हो, लेकिन निर्दिष्ट प्रणाली तक वीडियो न पहुँच रहा हो, तो खरीद या स्थानीय वीडियो का प्रदर्शन इस आवश्यक काम को पूरा नहीं करता। स्थापना योजना में दूर से पहुँच और वास्तविक फीड का परीक्षण शामिल करें।
2. क्या इस आदेश में NCR के हर उद्योग को कैमरे लगाने हैं?
आदेश चार समूहों को शामिल करता है: CPCB की अत्यधिक प्रदूषणकारी 17 श्रेणियाँ; रेड श्रेणी के मध्यम और बड़े वायु-प्रदूषणकारी उद्योग; बॉयलर या थर्मिक फ्लूइड हीटर वाले खाद्य, खाद्य-प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग; तथा फर्नेस वाले धातु उद्योग। दायरा तय करते समय इकाई की श्रेणी और संबंधित उपकरणों को इस सूची से मिलाएँ। इसे सभी कारखानों पर बिना शर्त लागू सूची न मानें।
3. क्या गैस इस्तेमाल करने वाले उद्योग को छूट है?
दायरे में आने वाली इकाई के लिए गैसीय ईंधन अपने आप छूट नहीं देता। आदेश ऐसे उद्योगों के गैस मीटर, गेज और संबंधित मीटरिंग व्यवस्था को कैमरे में पर्याप्त स्पष्टता से दिखाने की शर्त रखता है। इकाई का दायरा पहले सूचीबद्ध श्रेणी और उपकरणों से तय करें; केवल ईंधन का नाम देखकर कैमरे की जरूरत समाप्त न मानें।
4. क्या हर इकाई में एक ही कैमरा लगाना है?
आदेश कोई समान संख्या निर्धारित नहीं करता। पर्याप्त दृश्य क्षेत्र और महत्वपूर्ण ब्लाइंड स्पॉट से बचाव इसकी कसौटी हैं। यदि एक कैमरा निर्धारित स्थानों को ठीक से कवर नहीं करता, तो अतिरिक्त कैमरे लगाने हैं। कैमरा प्रस्ताव को वास्तविक उपकरणों और स्थल पर दिखने वाले दृश्य से मिलाएँ, केवल मॉडल की जूम क्षमता से संख्या तय न करें।
5. क्या HSPCB की 2 MP और 25x वाली तालिका सभी उद्योगों पर लागू है?
यहाँ उद्धृत तालिका HSPCB के C&D धूल पोर्टल की है। इसे औद्योगिक उपकरण चयन के संदर्भ की तरह पढ़ें। CAQM के 15 अक्टूबर आदेश में इन सभी संख्यात्मक स्पेसिफिकेशन को सार्वभौमिक औद्योगिक शर्त नहीं बनाया गया है। अपने बोर्ड से पुष्टि करें। डाउनलोड की गाइड Testa & Tegmen की व्याख्या है, बोर्ड द्वारा जारी दस्तावेज नहीं।
6. क्या 30 नवंबर की तारीख से PM मानक की समय-सीमा भी बढ़ी है?
नहीं। 30 नवंबर PTZ कैमरों और लाइव ट्रांसमिशन के परिचालन की तारीख है। निर्देश 98 के 30 जुलाई संशोधन ने संबंधित उद्योगों के संशोधित PM मानक की लागू तारीख 1 अक्टूबर 2026 रखी थी। जहाँ 50 mg/Nm³ से भी कड़ी सीमा पहले से लागू है, वह बनी रहती है। दोनों व्यवस्थाओं की अलग जिम्मेदारियों का पालन करें।
7. लाइव फीड लंबे समय तक बंद हो जाए तो क्या करें?
इकाई खराबी दूर करके समय पर फीड बहाल करे। लंबे व्यवधान या कैमरे की खराबी की सूचना संबंधित SPCB या DPCC को तुरंत दे और सुधार की जानकारी साथ बताए। आदेश रिपोर्ट करने के लिए घंटों की कोई सार्वभौमिक सीमा नहीं देता। रखरखाव संपर्क और खराबी का रिकॉर्ड पहले तैयार रखना इस जिम्मेदारी को निभाने में मदद करेगा।
जानकारी की जाँच का समय: 2026-11-05T13:30:19+05:30 (IST).
मूल स्रोत:
- CAQM order of 15 October 2026: industrial PTZ camera remote monitoring
- CAQM press release of 16 October 2026: expanded industrial PTZ monitoring
- CAQM Direction98: particulate matter emissions from NCR industries
- Amendment of 30 July 2026 to CAQM Direction98
- HSPCB C&D dust notice and Camera Specifications for Project Proponent
- Testa & Tegmen PTZ camera configuration reference guide (educational attachment)
इसे लागू करने में सहायता चाहिए?
Environmental Compliance
टीम से संपर्क करें